Parivarik Labh - राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

सरकार ने Parivarik Labh Yojana उन परिवार वालो के लिए लागू किया है जिसके परिवार में मुखिया की मृत्यु के बाद परिवार को पालने में बहुत कठिनाई आती है। इस तरह की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यानि National Family Benefit Scheme (NFBS) को लागू किया गया है। इस योजना के तहत, जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, वे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवार का मुखिया वह व्यक्ति होता है जो पूरे परिवार के पालन-पोषण के लिए जिम्मेदार होता है। और अगर किसी कारणवश उसी मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार को आजीविका में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना  जारी की है। इस योजना के तहत, जिस परिवार का मुखिया मर जाता है, उस परिवार को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि परिवार अच्छी तरह से रह सके।

Parivarik Labh Yojana 2020

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी ने गरीब परिवारों के लोगों के लिए एक Parivarik Labh Yojana बनाई है। इस योजना के तहत, ऐसे परिवारों को 30000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि रु. 20000 थी जो 2013 में बढ़ाकर रु. 30000 कर दी गयी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, लाभार्थी के पास एक बैंक खाता होना चाहिए।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लाभ

  • Parivarik Labh के माध्यम से, सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को 30000 रुपये का मुआवजा देती है।
  • Parivarik Labh का लाभ उन सभी परिवारों द्वारा लिया जा सकता है, जिनके मुखिया की मृत्यु हो चुकी है और उनके परिवार में अब कोई कमाई नहीं है।
  • Parivarik Labh Yojana का लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों द्वारा लिया जा सकता है।
  • Parivarik Labh Yojana के तहत प्राप्त निधि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में एकमुश्त हस्तांतरित की जाती है।
  • Parivarik Labh में आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर यह राशि आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

Rashtriya Parivarik Labh Scheme के योग्यता

  • Parivarik Labh में आवेदन करने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना बहुत जरूरी है।
  • जो व्यक्ति पारिवारिक योजना (Parivarik Labh) में आवेदन करना चाहता है, उसकी आयु 14 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • परिवारों को लागू करने वाले केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हो सकते हैं।
  • शहरी क्षेत्रों के तहत, जिन लोगों की वार्षिक आय 58000 रुपये से कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी वार्षिक आय 46000 रुपये से कम है, तो वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Parivarik Labh Yojana के लिए दस्तावेज

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • वोटर आई कार्ड
  • मृत्यु प्रमाणपत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की पासबुक
  • मोबाइल नंबर

Parivarik Labh Yojana online registration की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आवेदक को Parivarik Labh Yojana की सरकारी साइट www.nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा। उसके पश्चात मुख पृष्ठ पर आवेदक को "नया पंजीकरण" विकल्प पर क्लिक करना होगा।
1. नया पंजीकरण
  • अब पंजीकरण फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई देगा और आवेदकों को पूरे विवरण जैसे आवेदक का नाम , बैंक खाता और मृतक का विवरण इत्यादि भरने की आवश्यकता होगी। अंत में, "मैं प्रमाणित करता हूं" वाले बॉक्स पर टिक लगा कर "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।
2. सबमिट

सबमिट बटन का चयन करने से पूर्व आपके द्वारा दी गई जानकारी पुनः सुनिश्चित करें की सही है या नहीं। इसके पश्चात आपको फॉर्म भरा हुआ प्रदर्शित होगा। और उसको प्रिंट कर लें, और साथ ही इस प्रिंट को उप-जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण कार्याल्‍य में 3 दिन कार्य दिवस के अंदर जमा करके, अधिकारी से रसीद प्राप्त करें।

Note: फॉर्म प्रिंट आउट करने पर आपको रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन संख्या प्रदर्शित होगी उसको अपने पास लिखकर रख लें यह भविष्य में काम आ सकती है।

आवेदन पत्र भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स

  • सभी प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा में भरे जाएंगे।
  • आवेदक द्वारा केवल राष्ट्रीय स्तर के बैंक खातों का विवरण ही मान्य होगा।
  • किसी भी सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है।
  • आवेदक द्वारा भरी गई संपूर्ण जानकारी को सत्य माना जाएगा तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक स्वयं उत्तरदाई होगा। आवेदक द्वारा केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
  • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त अस्पताल नगर पंचायत नगर पालिका अथवा तहसील स्तर से जारी ही मान्य होगा।
  • आनलाइन आवेदन करने के उपरान्‍त आवेदन पत्र की हार्ड कापी एवं संलग्‍न वांक्षित प्रमाण पत्रों की फोटो कॉपी उप-जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण कार्याल्‍य में 3 दिन कार्य दिवस के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा। और साथ ही अधिकारी से रसीद प्राप्त करें।

Parivarik Labh application status - एप्लीकेशन की स्थिति जाने

यदि आवेदक के खाते में Parivarik Labh की राशि नहीं आती है तो आप अपनी एप्लीकेशन की स्थिति जान सकते हैं Parivarik Labh application status जानने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे-

  • सबसे पहले आवेदक को Parivarik Labh Yojana की सरकारी साइट www.nfbs.upsdc.gov.in पर ही जाना होगा। उसके पश्चात मुख पृष्ठ पर आवेदक को "आवेदन पत्र की स्थिति" विकल्प पर क्लिक करना होगा।
1. आवेदन पत्र की स्थिति
  • उसके पश्चात आपको नए पृष्ठ पर ले जाया जाएगा जहां अपना "जिला और अकाउंट न. या रजिस्टर न." डालकर "Search" बटन का चयन करें।
2. Search

आपके फॉर्म की स्थिति आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी कि वह कहां कौनसे विभाग तक पहुंचा है और क्या परेशानी आ रही है। उसके हिसाब से आप उस विभाग में जाकर अपने फॉर्म की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं।

Parivarik Labh Yojana सहायता केंद्र

  • हेल्प लाइन टोल-फ्री नंबर - 18004190001
  • Parivarik Labh Yojana के शासनादेश
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