Fcs Ration Card - जानें सम्पूर्ण जानकारी एक जगह

Government के बहुत से ऐसे department होते हैं जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं है, और इन्ही में से एक FCS है जिसका full form ‘Food and Civil Supplies’ होता है। यानि FCS का मुख्य उद्देश्य होता है की गरीब लोगो को राशन-अनाज वाली चीजे सस्ते दामों में मिले और काली बाजारी रोकी जा सके। और सस्ती अनाज के लिए सरकार गरीब लोगों को राशन कार्ड (Ration Card) प्रदान करती है।

शहरी और ग्रामीण नागरिकों के लिए अलग-अलग Ration Card उपलब्ध हैं। नए राशन कार्ड बनवाने के लिए अभी तक कोई भी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया नहीं है। इसलिए, राज्य के पात्र नागरिकों को आवेदन पत्र ऑफलाइन मोड में ही भरना होता है। हालांकि, उन्हें संबंधित विभाग की सरकारी वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। उसके पश्चात उस पत्र को भरकर सभी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

UP Ration Card (Fcs) की जरूरी जानकारी

राशन कार्डयूपी राशन कार्ड
आर्टिकल श्रेणीएप्लीकेशन
संबंधित विभागखाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष2020
आवेदन का तरीकाऑफलाइन
सरकारी वेबसाइटwww.fcs.up.gov.in

UP Ration Card (Fcs) के आँकड़े

नीचे दिए गए राज्य में राशन कार्ड मार्च 2017 तक के आँकड़े-

श्रेणीकुल  कार्डलाभार्थी
एन.एफ.एस.ए संपूर्ण कार्ड34102564149963629
पात्र गृहस्थी कार्डd30007971133678317
अन्त्योदय कार्ड409459316285312

UP Ration Card (Fcs) के लिए योग्यता

केवल पात्र नागरिकों को ही नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा। इसलिए, सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नए राशन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन पत्र जमा करने से पहले इन योग्यता को अच्छी तरह पढ़े और वही लोग आवेदन करें-

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • आवेदक को बीपीएल परिवार से आना चाहिए।
  • आवेदक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित होना चाहिए।
  • ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए राशन कार्ड की  योग्यता थोड़ी अलग होगी।
  • राशन कार्ड केवल परिवार के मुखिया के नाम पर जारी किए जाएंगे (उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए)

UP Ration Card (Fcs) Registration के लिए आवेदन

जो नागरिक पहले से ही नामांकित हैं और उनके पास यूपी राशन कार्ड है, उन्हें अपने राशन कार्ड को नवीनीकृत करना आवश्यक है और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वे नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड आवेदन पत्र संबंधित विभाग की सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करने में सक्षम नहीं हैं, वे अधिकृत सीएससी केंद्र से इसका लाभ उठा सकते हैं।

राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र जमा करते समय, दिए गए निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए-

  • आवेदन केवल ऑफलाइन मोड के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
  • ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र प्रदान किए जाते हैं।
  • योग्य उम्मीदवार संबंधित प्राधिकरण के सरकारी पोर्टल से आवेदन पत्र डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।
  • अब तक ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकारी वेबसाइट पर कोई आवेदन लिंक उपलब्ध नहीं कराया गया है।
  • केवल पात्र नागरिकों को ही आवेदन जमा करने चाहिए।
  • आवेदन पत्र भरकर प्राधिकरण द्वारा नामित सीएससी, तहसील या संबंधित कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
  • आवेदन पत्र सभी आवश्यक संलग्नक के साथ जमा किया जाना चाहिए।
  • अपूर्ण और गलत जानकारी वाले आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
  • आवेदन पत्र जमा करने पर, आवेदकों को एक रसीद या अनंतिम राशन कार्ड जारी किया जाएगा।

Download Form UP Ration Card (Fcs)

  1. ग्रामीण क्षेत्र हेतु राशन कार्ड आवेदन पत्र- Download Form Ration Card
  2. शहरी क्षेत्रो हेतु राशन कार्ड आवेदन पत्र- Download Form Ration Card

UP Ration Card (Fcs) के लिए आवश्यक दस्तावेज

सभी आवेदक जो राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र भरने जा रहे हैं, उनके लिए निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज तैयार रखना आवश्यक है-

  • मोबाइल नं.
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • पिछला बिजली बिल
  • गैस कनेक्शन का विवरण
  • जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र
  • परिवार के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ
  • बैंक पासबुक और उसके पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी।

उपरोक्त दस्तावेजों के बिना कोई भी व्यक्ति यूपी राशन के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा और अनुमोदित किया जाएगा।

UP Ration Card (Fcs) NFSA पात्रता सूची की जांच

जो लोग पहले ही यूपी राशन कार्ड के लिए आवेदन कर चुके हैं और यह जांचना चाहते हैं कि उनका नाम NFSA सूची में है या नहीं, वे NFSA, UP Ration Card poral से इसकी जांच कर सकते हैं। NFSA पात्रता सूची की जांच करने के लिए, नागरिकों को नीचे दिए गए सरल निर्देशों का पालन करना होगा-

  • सबसे पहले आपको UP Ration Card (Fcs) के सरकारी पोर्टल fcs.up.gov.in पर जाना होगा। पोर्टल के होमपेज पर, "महत्वपूर्ण लिंक (NFSA)" अनुभाग के तहत दी गई "एन.एफ.एस.ए की पात्रता सूची" टैब पर क्लिक करें।
1. एन.एफ.एस.ए की पात्रता सूची
  • पात्रता सूची पर क्लिक करने के पश्चात आपको पात्र राशन कार्ड धारकों के जिलों की संख्या दिखाई देगी। जिस भी जिले से संबंधित आपको राशन कार्ड जाना हैं उस "जिले पर क्लिक" करें।
2. जिले पर क्लिक
  • उसके बाद आपको उस जिले के सभी कस्बे ब्लॉक के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के नाम का विवरण दिखाई देगा, तो आपने "शहरी व ग्रामीण क्षेत्र का चयन" करें।
3. शहरी व ग्रामीण क्षेत्र का चयन
  • फिर आपको नए पृष्ठ पर सभी राशन दुकानदारों/डीलर के नाम व उनके नाम के सामने "पात्र गृहस्थी" और "अन्त्योदय" के राशन कार्ड की संख्या दिखाई देंगी तो अपने राशन दुकानदार के नाम के सामने वाली राशन कार्ड की श्रेणी के अनुसार उस "संख्या पर क्लिक" करें।
4. संख्या पर क्लिक
  • सभी राशन कार्ड धारक की सूची के साथ उनका नाम, राशन कार्ड नं. और अन्य विवरण दिखाई देंगे। संबंधित "राशन कार्ड नं पर क्लिक" करें।
5. राशन कार्ड नं पर क्लिक
  • चयनित राशन कार्ड का "सारा विवरण" स्क्रीन पर दिखाई देगा।
6. सारा विवरण

उपयोगकर्ता सभी राशन कार्ड धारक की पात्रता के बारे में सभी परिवार के सदस्यों की जानकारी के साथ देख सकते हैं।

UP Ration Card (Fcs) NFSA की पात्रता सूची आप सीधे भी देख सकते हैं।

UP Ration Card सहायता केंद्र

UP Ration Card से संबंधित किसी भी शिकायत के मामले में टोल-फ्री नं से सहायक के लिए पूछ सकते हैं-

UP Ration Card Toll Free No.- 1800 1800 150 or 1957

UP Ration Card से संबंधित पूछे गए कुछ प्रश्न

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