राजस्थान सरकार नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं चला रही है। जिनमें से एक है RAJSSP या सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, सरकार का लक्ष्य राज्य के बुजुर्गों, गरीबों, विकलांगों या बेसहारा, विधवा, तलाकशुदा को पेंशन देकर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस तरह यह लोगों को स्वतंत्र बनाकर उनकी आजीविका के लिए प्रयास कर रहा है।
यह योजना राजस्थान में लोगों के कल्याण और सशक्तिकरण को ध्यान में रखती है। यह योजना ऐसे लोगों की सामाजिक सुरक्षा और आत्म-सम्मान को बनाए रखने में मदद करती है जो वे खो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा विकसित विभिन्न RAJSSP योजनाओं का गठन करता है। इस योजना के बारे में सभी विवरणों के लिए, इस लेख को पढ़ना जारी रखें।
राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन योजना के अनुसार, राज्य के बड़े और गरीब लोगों को मासिक राशि दी जाती है ताकि उन्हें कुछ वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सके ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। राजस्थान सरकार द्वारा इस पहल का उद्देश्य। राज्य के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक को यह वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
यह जांच लें कि आप RAJSSP Portal पर योग्य हैं या नहीं। आप जिस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसके लिए योग्यता की जांच कर सकते हैं।
केन्द्रीय सरकार द्वारा योजनाएँ | |||
क्र. | योजना | योग्यता | लाभ |
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1 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAPS) | 60 वर्ष से अधिक आयु के महिला और पुरुष वार्षिक आय- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) |
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2 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (IGNWPS) | विधवा महिलाएं जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है वार्षिक आय- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) |
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3 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन (IGNDPS) | 18 वर्ष से अधिक आयु के 80% विकलांग महिला और पुरुष आवेदक वार्षिक आय- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) |
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राज्य सरकार द्वारा योजनाएँ | |||
क्र. | योजना | योग्यता | लाभ |
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1 | मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन (SOAPS) | 55 वर्ष की आयु से अधिक की महिलाएं और 58 वर्ष की आयु से अधिक पुरुष वार्षिक आय- ₹48000 से कम |
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2 | मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन (SWPS) | 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा / तलाकशुदा/ परित्यक्त महिला वार्षिक आय- ₹48000 से कम |
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3 | मुख्यमंत्री योग्यजन सम्मान पेंशन (SDPS) | किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक की विकलांगता, प्राकृतिक रूप से बोन- 3 फीट 6 इंच से कम, हिजड़ापन से ग्रसित वार्षिक आय- ₹60000 से कम |
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4 | लघु और सीमांत किसान वृद्धा पेंशन (SMFOPS) | 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषलघु और सीमांत किसानों की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र 31/08/13 अनुरूप |
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RAJSSP योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया नीचे दी गई है। इससे पहले आप आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची जाना सुनिश्चित करें-
RAJSSP के तहत पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने निकटतम सार्वजनिक एसएसओ केंद्र पर जाना होगा। आवेदन पत्र भरने के लिए आपको ऊपर बताए गए दस्तावेजों को अपने साथ रखना होगा। वहां के अधिकारी आपको आवेदन प्रक्रिया में सहायता करेंगे
जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, आपका आवेदन कई सत्यापन चरणों से गुजरेगा। सबसे पहले आपको अपने क़रीबी Sub Divisional Officer / Block Development Officer के पास जाना होगा। वह जाके RAJSSP Application Form ले आए या दिए गए लिंक से डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले कर भरे। फॉर्म को भरने के बाद ऊपर बताए गए सभी दस्तावेजों के साथ Tehsildar या Naib Tehsildar को अप्प्रोवल के लिए दे। अब सब वेरिफिकेशन के बाद आपका फॉर्म Disposal Authority को भेज दिया जायेगा। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तोह आपको मासिक पेंशन सीधा आपके खाते में आने लगेगी।
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