Government के बहुत से ऐसे department होते हैं जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं है, और इन्ही में से एक FCS है जिसका full form ‘Food and Civil Supplies’ होता है। यानि FCS का मुख्य उद्देश्य होता है की गरीब लोगो को राशन-अनाज वाली चीजे सस्ते दामों में मिले और काली बाजारी रोकी जा सके। और सस्ती अनाज के लिए सरकार गरीब लोगों को राशन कार्ड (Ration Card) प्रदान करती है।
शहरी और ग्रामीण नागरिकों के लिए अलग-अलग Ration Card उपलब्ध हैं। नए राशन कार्ड बनवाने के लिए अभी तक कोई भी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया नहीं है। इसलिए, राज्य के पात्र नागरिकों को आवेदन पत्र ऑफलाइन मोड में ही भरना होता है। हालांकि, उन्हें संबंधित विभाग की सरकारी वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। उसके पश्चात उस पत्र को भरकर सभी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
राशन कार्ड | यूपी राशन कार्ड |
आर्टिकल श्रेणी | एप्लीकेशन |
संबंधित विभाग | खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार |
वर्ष | 2020 |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन |
सरकारी वेबसाइट | www.fcs.up.gov.in |
नीचे दिए गए राज्य में राशन कार्ड मार्च 2017 तक के आँकड़े-
श्रेणी | कुल कार्ड | लाभार्थी |
एन.एफ.एस.ए संपूर्ण कार्ड | 34102564 | 149963629 |
पात्र गृहस्थी कार्डd | 30007971 | 133678317 |
अन्त्योदय कार्ड | 4094593 | 16285312 |
केवल पात्र नागरिकों को ही नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा। इसलिए, सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नए राशन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन पत्र जमा करने से पहले इन योग्यता को अच्छी तरह पढ़े और वही लोग आवेदन करें-
जो नागरिक पहले से ही नामांकित हैं और उनके पास यूपी राशन कार्ड है, उन्हें अपने राशन कार्ड को नवीनीकृत करना आवश्यक है और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वे नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड आवेदन पत्र संबंधित विभाग की सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करने में सक्षम नहीं हैं, वे अधिकृत सीएससी केंद्र से इसका लाभ उठा सकते हैं।
राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र जमा करते समय, दिए गए निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए-
सभी आवेदक जो राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र भरने जा रहे हैं, उनके लिए निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज तैयार रखना आवश्यक है-
उपरोक्त दस्तावेजों के बिना कोई भी व्यक्ति यूपी राशन के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा और अनुमोदित किया जाएगा।
जो लोग पहले ही यूपी राशन कार्ड के लिए आवेदन कर चुके हैं और यह जांचना चाहते हैं कि उनका नाम NFSA सूची में है या नहीं, वे NFSA, UP Ration Card poral से इसकी जांच कर सकते हैं। NFSA पात्रता सूची की जांच करने के लिए, नागरिकों को नीचे दिए गए सरल निर्देशों का पालन करना होगा-
उपयोगकर्ता सभी राशन कार्ड धारक की पात्रता के बारे में सभी परिवार के सदस्यों की जानकारी के साथ देख सकते हैं।
UP Ration Card (Fcs) NFSA की पात्रता सूची आप सीधे भी देख सकते हैं।
UP Ration Card से संबंधित किसी भी शिकायत के मामले में टोल-फ्री नं से सहायक के लिए पूछ सकते हैं-
UP Ration Card Toll Free No.- 1800 1800 150 or 1957
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